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झगड़ा करने पर देना होगा जुर्माना, होगी जेल

Sun, 16 Jan 2022 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 11:42 PM IST
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Will have to pay fine for quarreling, will be jailed
झगड़ा करने पर देना होगा जुर्माना, होगी जेल
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मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अलग-अलग माइक्रो प्लान तैयार किए है। शांति भंग करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कानूनी रूप से घेरना शुरू किया है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद ऐसे लोगों पर मोटी रकम का जुर्माना लगाया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है, कि जुर्माना जमा न करने पर एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को इस बार चुनाव में पहली बार शुरू किया गया है।
इसलिए उठाया कदम
अब से पहले झगड़ा फसाद करने वालों को मुचलका पाबंद कर पुलिस अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज देती थी। वहां से आरोपी व्यक्ति जमानत करा लेता था। लेकिन वह बाद में फिर से झगड़ा कर लेता था। ऐसे लोगों से शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर ही यह कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी अभिषेक यादव ने शांति बनाए रखने के मद्देनजर इस कार्रवाई को शुरू कराकर नई पहल की है। अभी तक किसी भी चुनाव के दौरान यह कार्रवाई नहीं की गई। लोगों में पुलिस की इस कार्रवाई का डर बनने लगा है। क्योंकि इससे आरोपी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
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इन पर लगाया जुर्माना
शाहपुर पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने शाहजुड्डी निवासी दो सगे भाइयों बिजेंद्र व हरेंद्र पर पांच पांच लाख, पुरकाजी के गांव गोधना निवासी इदरीश व कस्सावान निवासी शाहनजर पर एक-एक लाख, पिंटू उर्फ प्रणवीर व अंजुल दोनों पर एक एक लाख, घुमावटी निवासी सन्नू व धर्मपाल व पवन व संदीप पर एक एक लाख जुर्माना किया गया है।
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--------कोट
झगड़ा करने के बाद पुलिस आरोपी को धनराशि से मुचलका पाबंद कर 107,116 सीआरपीसी की रिपोर्ट कोर्ट में भेजती है। इसके बाद कोर्ट 107,116 (3) के तहत नोटिस जारी करती है। धारा 122बी सीआरपीसी के तहत जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है - परमानंद झा, एसडीएम सदर

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कुल 31 वाद में 56 आरोपियों के विरुद्ध धारा 122बी सीआरपीसी के तहत जुर्माना की कार्रवाई की गई है। सात आरोपियों से वसूूली के आदेश हुए थे। एक आरोपी से दो लाख का जुर्माना कोर्ट में जमा कराया गया है - अभिषेक यादव, एसएसपी
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