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डबल मर्डर केस: गैंगस्टर में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा, खेत में मिले थे गर्दन कटे शव

Tue, 16 May 2023 05:20 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 16 May 2023 05:20 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर डबल मर्डर केस : अदालत ने गैंगस्टर में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। बताया गया कि आरोपियों ने युवती और उसके भतीजे की हत्या के बाद शवों को ईंख के खेत में फेंक दिया था।

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UP Crime: Court sentences three convicts to seven years in double murder case in Muzaffarnagar
अदालत ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव में युवती और उसके भतीजे की गर्दन काटकर हत्या के मामले में दोषमुक्त हो चुके आरोपियों को गैंगस्टर की धाराओं में सात-सात साल की कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। 

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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2017 को 18 साल की युवती अपने भतीजे के साथ खेत पर गन्ना छीलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन संदिग्ध हालात में दोनों लापता हो गए। अगले दिन दोनों के गर्दन कटे शव ईंख के खेत में बरामद हुए थे।
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पुलिस ने जांच शुरू की तो गांव के ही मुकम्मिल, जानू उफर जान आलम, फड्डू उफर शराफत के नाम सामने आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने तीनों अभियुक्तों का विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया था। गैंगस्टर एक्ट में छपार के तत्कालीन प्रभारी निरिक्षक ह्रदय नारायण सिंह ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। अदालत में तीनों पर गैंगस्टर में दोष सिद्ध हुआ। तीनों को सात-सात साल कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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