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धूप स्टिक की लंबाई किंगसाईज लिखने पर हुआ जुर्माना

Sat, 04 Dec 2021 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 04 Dec 2021 12:21 AM IST
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Penalty for writing incense stick length king size
धूप स्टिक की लंबाई किंग साइज लिखने पर हुआ जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। धूप स्टिक की लंबाई किंग साईज लिखने पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने बंगलूरू की कंपनी पदमिनी प्रोडक्टस प्रालि के ऊपर 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये) का शमन शुल्क लगाया है। कंपनी ने यह पैसा जमा करा दिया है।

धूप और अगरबत्ती बनाने के लिये बंगलूरू की विख्यात कंपनी पदमिनी प्रोडक्टस प्रा लि के पैकेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त पैक पर धूप स्टिक की लंबाई के लिये किंग साइज शब्द लिखा गया था। उल्लेखनीय है कि किंग साइज लिखने से उपभेक्ता किसी वस्तु के आकार या आयाम को लेकर उत्साहित हो सकता है कि वह ऐसा उत्पाद खरीदने से लाभान्वित हो रहा है। किंतु वास्तव मे किंग साइज का न तो कोई मानक है और न ही ऐसी घोषणा उत्पाद की निश्चित मात्रा का समाधान कराती है। ऐसी घोषणा किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अधीन निषिद्ध होने के साथ-साथ दंडनीय अपराध है। इसी के तहत कंपनी को नोटिस दिया गया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर अर्थ दंड लगाया गया।
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