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UP: मुजफ्फरनगर दंगे के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत का फैसला, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
Tue, 09 May 2023 05:52 PM IST
कपिल kapil
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Tue, 09 May 2023 05:52 PM IST
सार
UP News : मुजफ्फरनगर दंगे के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
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अदालत ने सजा सुनाई।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मुजफ्फरनगर दंगे के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर दो अंजनी कुमार सिंह ने दो मुजरिमों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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बता दें कि वर्ष 2013 में फुगाना थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला के साथ तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की सुनवाई अदालत में रोजाना चल रही थी। पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुजफ्फरनगर आकर प्रकरण में पैरवी की।
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वहीं, एसआईटी ने विवेचना के बाद आरोपी कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान कुलदीप की मौत हो चुकी है। अदालत ने दोनों पर दोषसिद्ध कर दिया है। दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।
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