नोमान हत्याकांड: अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Muzaffarnagar Noman Murder Case : अदालत ने नोमान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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मुजफ्फरनगर के छपार में 12 साल पहले घर से बुलाकर युवक नोमान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि तीन जून 2011 को छपार निवासी नोमान को उसके साथी युवक घर से बुलाकर ले गए थे। नोमान ने परिजनों को बताया था कि बाइक खरीदने के लिए वह 35 हजार रुपये लेकर भी जा रहा है। रात के समय वह घर नहीं लौटा। चार जून को नोमान की लाश जंगल में पड़ी मिली।
इसके बाद मृतक के पिता ने छपार निवासी अन्नु उर्फ अनुराग, सचिन, बिजोपुरा निवासी नागेंद्र, महाराजपुर निवासी सोनू उर्फ राहुल और छपार निवासी राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह में हुई। ट्रायल के दौरान आरोपी सोनू और राहुल की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी नागेंद्र, सचिन और अन्नू उर्फ अनुराग पर हत्या का दोष सिद्ध किया। दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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