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मुजफ्फरनगर: दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद की सजा, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Thu, 23 Dec 2021 11:06 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 23 Dec 2021 11:06 PM IST
सार
मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने चार साल पहले ईंख के खेत में युवती के साथ दुष्कर्म किया था।
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कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मुजफ्फरनगर जनपद में चार साल पहले ईंख के खेत में मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सात साल कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक अरुण जावला, विक्रांत राठी ने बताया कि शामली के एक गांव निवासी इकराम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने कुछ साथियों के साथ 31 जुलाई, 2017 को अन्य किसानों के साथ खेत पर काम कर रहा था। ईंख के खेत से युवती की आवाज सुनाई दी थी। किसान मौके पर पहुंचे तो एक युवती के साथ एक युवक गलत हरकत करते देखा। युवती कुछ बोल नहीं पा रही थी। युवती मानसिक तौर पर बीमार थी। किसानों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 की जज आरती फौजदार ने की। अभियुक्त मोनू को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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