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मुजफ्फरनगर : सरकारी जमीन कब्जाने पर मिली तीन साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

Fri, 13 May 2022 04:20 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 13 May 2022 04:20 PM IST
सार

अदालत ने सरकारी जमीन कब्जाने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। लेखपाल ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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Muzaffarnagar News: court has sentenced accused to three years in case of grabbing government land
अदालत

विस्तार

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर, आशीष त्यागी और ललित कुमार ने बताया कि कस्बे के ही व्यक्ति की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 16 दिसंबर 2013 को पुरकाजी में पहुंचकर जांच की। आरोपी मंगल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेहूं की बुआई कर रखी थी। लेखपाल विक्रम सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन तहसीलदार के निर्देश पर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। 
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियुक्त मंगल पुत्र राजपाल को लोक संपत्ति अधिनियम में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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