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Muzaffarnagar: पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग, अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, बाजार और चैंबर बंद

Wed, 17 Dec 2025 12:50 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: डिंपल सिरोही Updated Wed, 17 Dec 2025 12:50 PM IST
सार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। चैंबर और बाजार बंद रहे, शिव चौक पर जोरदार नारेबाजी कर सरकार से मांग पूरी करने की अपील की गई।

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Muzaffarnagar Lawyers Protest for High Court Bench, Markets and Chambers Remain Closed
अधिवक्ताओं का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्थायी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। इसी क्रम में, मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने अपने चैंबर और स्थानीय बाजारों को बंद रखकर शहर के शिव चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

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आंदोलन के तहत, खतौली, जानसठ, बुढ़ाना और सदर तहसीलों के साथ-साथ कचहरी परिसर में भी अधिवक्ताओं के चैंबरों पर ताले लटके रहे। यह बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा, जिसका उद्देश्य जनमानस का समर्थन प्राप्त करना था।
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यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट बेंच की मांग: मेरठ बंद आज, बाजार सूने-दुकानों पर लटके ताले, विभिन्न जिलों से मिला समर्थन

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बार संघ के महासचिव चंद्रवीर निर्वाल एडवोकेट के नेतृत्व में, युवा अधिवक्ताओं ने रुड़की रोड और शहर के अन्य प्रमुख बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से भी इस मांग का समर्थन करने का आग्रह किया। व्यापारियों ने भी अधिवक्ताओं की मांग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।

 

अधिवक्ताओं की मांग और तर्क
अधिवक्ताओं का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों से इलाहाबाद हाईकोर्ट तक की यात्रा अत्यंत कठिन और समय लेने वाली है। इससे न केवल मुकदमों के निपटारे में देरी होती है, बल्कि आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

एक स्थायी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया सुगम होगी, न्याय तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। अधिवक्ताओं का यह भी तर्क है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या और न्यायिक मामलों की संख्या को देखते हुए, एक अलग बेंच की स्थापना न्यायसंगत है।

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