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Muzaffarnagar News: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के दोषी को दो साल की सजा
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शामली निवासी पीड़िता ने बड़ौत के संजीव उर्फ रोहित के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली में किशोरी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने, फर्जी फेसबुक खाता बनाने के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि शामली की रहने वाली पीडि़ता ने 28 दिसंबर 2015 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था कि एक व्यक्ति मोबाइल पर उसके साथ गाली-गलौज करता है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। पीडि़ता का फर्जी फेसबुक खाता भी बना रखा है।
पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में बागपत के बड़ौत निवासी संजीव उर्फ रोहित का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 में हुई। अदालत ने दोषी पाए जाने पर संजीव उर्फ रोहित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 385 और धारा 506 में दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली में किशोरी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने, फर्जी फेसबुक खाता बनाने के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि शामली की रहने वाली पीडि़ता ने 28 दिसंबर 2015 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था कि एक व्यक्ति मोबाइल पर उसके साथ गाली-गलौज करता है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। पीडि़ता का फर्जी फेसबुक खाता भी बना रखा है।
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पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में बागपत के बड़ौत निवासी संजीव उर्फ रोहित का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 में हुई। अदालत ने दोषी पाए जाने पर संजीव उर्फ रोहित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 385 और धारा 506 में दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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