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Muzaffarnagar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
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- रतनपुरी थाना क्षेत्र मेंं छह साल पहले अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र की किशोरी को जबरन दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि पीडि़ता के गांव का ही आरोपी हर्षित उसे 31 अक्तूबर 2017 को चाकू की नोक पर डराकर पहले बुढ़ाना ले गया। इसके बाद पीडि़ता के भाई को जान से मारने की धमकी दी और दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया। पीडि़ता को रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। आरोप लगाया गया था रास्ते में एक बरात की बस में बैठाकर आरोपी ने अंजान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।
पीडि़ता किसी तरह घर पहुंची तो दो नवंबर 2017 को आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में हुई। अदालत ने आरोपी हर्षित पर दोष सिद्ध करते हुए 20 साल कारावास और 61 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र की किशोरी को जबरन दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि पीडि़ता के गांव का ही आरोपी हर्षित उसे 31 अक्तूबर 2017 को चाकू की नोक पर डराकर पहले बुढ़ाना ले गया। इसके बाद पीडि़ता के भाई को जान से मारने की धमकी दी और दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया। पीडि़ता को रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। आरोप लगाया गया था रास्ते में एक बरात की बस में बैठाकर आरोपी ने अंजान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।
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पीडि़ता किसी तरह घर पहुंची तो दो नवंबर 2017 को आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में हुई। अदालत ने आरोपी हर्षित पर दोष सिद्ध करते हुए 20 साल कारावास और 61 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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