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Muzaffarnagar News: पत्नी पर हमला करने के दोषी पति को पांच साल की सजा
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दो साल पहले दीपावली को हुई घटना में अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। दो साल पहले दीपावली के दिन पत्नी पर हमला करने के दोषी पति को अदालत ने पांच साल की सजा और 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट) अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह के यहां मुकदमे का परीक्षण हुआ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह एवं नीरज कांत मलिक ने बताया घटना नवंबर वर्ष 2020 की है। तितावी थानाक्षेत्र के गांव ढिंढावली निवासी वादी ऋषभ बालियान पारिवारिक विवाद के कारण अपनी माता और बहन के साथ मेरठ मेें रहते थे। दीपावली के दिन ऋषभ मेरठ से अपनी माता सुनीता चौधरी और बहन के साथ गांव ढिंढावली देवताओं पूजा करने आए थे। उसी वक्त पिता मनोज बालियान ने अपने भाइयों के बहकावे में आकर देशी तमंचे से फायर कर उसकी माता को घायल कर दिया था। बेटे ने पिता के खिलाफ माता पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पत्नी पर हमले का दोषी मानते हुए पति मनोज बालियान को पांच साल की सजा और अलग-अलग धाराओं में 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। दो साल पहले दीपावली के दिन पत्नी पर हमला करने के दोषी पति को अदालत ने पांच साल की सजा और 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट) अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह के यहां मुकदमे का परीक्षण हुआ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह एवं नीरज कांत मलिक ने बताया घटना नवंबर वर्ष 2020 की है। तितावी थानाक्षेत्र के गांव ढिंढावली निवासी वादी ऋषभ बालियान पारिवारिक विवाद के कारण अपनी माता और बहन के साथ मेरठ मेें रहते थे। दीपावली के दिन ऋषभ मेरठ से अपनी माता सुनीता चौधरी और बहन के साथ गांव ढिंढावली देवताओं पूजा करने आए थे। उसी वक्त पिता मनोज बालियान ने अपने भाइयों के बहकावे में आकर देशी तमंचे से फायर कर उसकी माता को घायल कर दिया था। बेटे ने पिता के खिलाफ माता पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पत्नी पर हमले का दोषी मानते हुए पति मनोज बालियान को पांच साल की सजा और अलग-अलग धाराओं में 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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