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Muzaffarnagar News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Thu, 04 Sep 2025 02:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 02:00 AM IST
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Husband convicted of murdering wife, sentenced to life imprisonment
मुजफ्फरनगर। जानसठ क्षेत्र के राजपुर तिलौरा गांव में आठ साल पहले चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति नरेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-प्रथम के पीठासीन अधिकारी रविकांत ने फैसला सुनाया।
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राजपुर तिलौरा निवासी मैना की शादी चरथावल क्षेत्र के दधेडू निवासी नरेंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों दधेडू में रह रहे थे। 11 दिसंबर 2017 को शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार राजपुर कलां पहुंचा था। रात के समय आरोपी अपनी पत्नी को जंगल में ले गया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या की वारदात अंजाम दी थी। शव को ईख के खेत में छिपा दिया था। अगले दिन हत्या की जानकारी मिली। मृतका के भाई जयपाल सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 फरवरी 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था। बुधवार को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने आजीवन कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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भाई के घर में थी शादी, छाया गया था मातम : नरेंद्र कुमार के बड़े भाई बिजेंद्र की बेटी की शादी थी। इसी बहाने से वह मैना और अपने बच्चों को दधेडू से लेकर पहुंचा। घर में मेहमान आए हुए थे, इसी दौरान दंपति किसी को नजर नहीं आया। दोनों सुबह तक नहीं मिली। बाद में ग्रामीणों ने खेत में शव देखकर पुलिस को जानकारी दी थी।
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