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पत्नी की हत्या में पति दोषी करार
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पत्नी की हत्या में पति दोषी करार
मुजफ्फरनगर। अनैतिक संबंधों में बाधक बनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। बुधवार यानि आज सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली में बुढ़ाना के गांव रसूलपुर दभेड़ी निवासी बाबू पुत्र मेहरबान ने 13 अक्टूबर 2012 को बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी हसरती की शादी 8 वर्ष पूर्व गांव सुजडू में जहांगीर पटटी निवासी नासिर पुत्र मारूफ के साथ हुई थी। नासिर व उसका परिवार दहेज के लिए हसरती के साथ मारपीट करते थे। पति नासिर के उसकी भाभी शरबती से अनैतिक संबंध भी थे। जिसका हसरती विरोध करती थी। इस कारण पति नासिर, जेठ यूनूस व फखरू, जेठानी शरबती पत्नि आरिफ ने गला दबा कर हसरती की हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत देव की फास्ट ट्रक कोर्ट संख्या-2 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने छह गवाह पेश किए। घटना के सह अभियुक्त फखरू की मौत हो चुकी है। यूनुस और शरबती के लिए पुलिस ने आरोप पत्र अलग से पेश किया था। इसलिए इन दोनों आरोपियों का मुकदमा अलग से सुना जाएगा। जो अभी लंबित है।
जनपद की पाक्सो अदालत ने पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले में सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खतौली पर पीड़िता के पिता ने 11 अक्टूबर 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। गांव अहमदगढ़ निवासी आरोपी रूपेश उर्फ रूपेशी पुत्र सोहनबीर ने अगुवा कर बच्ची के साथ जंगल में दरिंदगी की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की अदालत संख्या- 8 पॉक्सो कोट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने आठ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने आरोपी रूपेश उर्फ रूपेशी को दोषी करार दिया है। बुधवार (आज) सजा सुनाई जाएगी।
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मुजफ्फरनगर। अनैतिक संबंधों में बाधक बनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। बुधवार यानि आज सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली में बुढ़ाना के गांव रसूलपुर दभेड़ी निवासी बाबू पुत्र मेहरबान ने 13 अक्टूबर 2012 को बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी हसरती की शादी 8 वर्ष पूर्व गांव सुजडू में जहांगीर पटटी निवासी नासिर पुत्र मारूफ के साथ हुई थी। नासिर व उसका परिवार दहेज के लिए हसरती के साथ मारपीट करते थे। पति नासिर के उसकी भाभी शरबती से अनैतिक संबंध भी थे। जिसका हसरती विरोध करती थी। इस कारण पति नासिर, जेठ यूनूस व फखरू, जेठानी शरबती पत्नि आरिफ ने गला दबा कर हसरती की हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत देव की फास्ट ट्रक कोर्ट संख्या-2 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने छह गवाह पेश किए। घटना के सह अभियुक्त फखरू की मौत हो चुकी है। यूनुस और शरबती के लिए पुलिस ने आरोप पत्र अलग से पेश किया था। इसलिए इन दोनों आरोपियों का मुकदमा अलग से सुना जाएगा। जो अभी लंबित है।
जनपद की पाक्सो अदालत ने पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले में सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खतौली पर पीड़िता के पिता ने 11 अक्टूबर 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। गांव अहमदगढ़ निवासी आरोपी रूपेश उर्फ रूपेशी पुत्र सोहनबीर ने अगुवा कर बच्ची के साथ जंगल में दरिंदगी की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की अदालत संख्या- 8 पॉक्सो कोट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने आठ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने आरोपी रूपेश उर्फ रूपेशी को दोषी करार दिया है। बुधवार (आज) सजा सुनाई जाएगी।
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