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Muzaffarnagar News: गांजे के साथ पकड़े गए गुलबहार की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 17 Sep 2026 02:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:02 AM IST
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court news
मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने दो किलो 278 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी गुलबहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आठ जुलाई को सिविल लाइन थाने के उपनिरीक्षक विक्रांत कुमार ने सूचना के बाद पुलिसकर्मियों के साथ न्याजुपुरा में न्यू गुडलक बरात घर के पास से गुलबहार और अजीम को पकड़ा था। आरोपियों के कब्जे से दो किलो 278 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ था।
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पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने यह गांजा शामली राजमार्ग पर एक ट्रक वाले से खरीदा था। वह इसे बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर दिया। महमूदनगर निवासी गुलबहार ने जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया।
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अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। अधिवक्ता ने कहा कि बरामदगी अविश्वसनीय और झूठी है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध को गंभीर बताया।

आरोपी पर अवैध शराब, चोरी, मारपीट, आयुध अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत भी मामले पंजीकृत हैं। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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