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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Husband, brother-in-law and father-in-law sentenced to three years each for dowry harassment

Muzaffarnagar News: दहेज उत्पीड़न में पति, देवर और ससुर को तीन-तीन साल की सजा

Sat, 20 May 2023 06:15 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 20 May 2023 06:15 PM IST
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Husband, brother-in-law and father-in-law sentenced to three years each for dowry harassment
अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। दहेज उत्पीड़न में महिला के पति, देवर और ससुर को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष जज पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर और वादी के अधिवक्ता सौराज मलिक ने बताया कि पीडि़ता की शादी 21 नवंबर 2013 को शामली जिले के कनियान गांव निवासी गौरव के साथ हुई थी। शादी के बाद से पीडि़ता को ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडि़त किया। पीडि़ता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने की। दोषी पति गौरव, देवर सौरभ और ससुर मांगेराम को धारा 498 ए, 506 में तीन-तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में मांगेराम को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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