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पूर्व सांसद सईदुज्जमां सहित आठ आरोपी कोर्ट में पेश
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पूर्व सांसद सईदुज्जमां सहित आठ आरोपी कोर्ट में पेश
मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले वर्ष 2013 में शहीद चौक खालापार की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसदों और विधायकों समेत सभी दस लोगों पर आरोप तय करने के लिए एक अक्तूबर की तारीख लगाई है। शुक्रवार को दस में से आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जबकि दो आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
वर्ष 2013 में 27 अगस्त को कवाल कांड को लेकर 30 अगस्त को मुस्लिमों ने खालापार के शहीद चौक बड़ी सभा की थी। जिसमें भड़काऊ भाषण देने यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। शुक्रवार को आरोप निर्धारण होना था। कोर्ट में दस में से आठ आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, असद जमा, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, एहसान कुरैशी, नौशाद कोर्ट में पेश हुए। पूर्व बसपा सांसद कादिर राना, चरथावल के पूर्व विधायक नूर सलीम राना कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं द्वारा हाजिरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि शहीद चौक खालापार में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। जिसमें शुक्रवार को आरोप तय होने थे। एक अधिवक्ता के निधन के कारण चार्ज निर्धारण पर बहस नहीं हो सकी। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने चार्ज पर बहस और आरोप निर्धारण के लिए एक अक्तूबर की तारीख लगाई है। सभी दस आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए है।
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मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले वर्ष 2013 में शहीद चौक खालापार की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसदों और विधायकों समेत सभी दस लोगों पर आरोप तय करने के लिए एक अक्तूबर की तारीख लगाई है। शुक्रवार को दस में से आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जबकि दो आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
वर्ष 2013 में 27 अगस्त को कवाल कांड को लेकर 30 अगस्त को मुस्लिमों ने खालापार के शहीद चौक बड़ी सभा की थी। जिसमें भड़काऊ भाषण देने यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। शुक्रवार को आरोप निर्धारण होना था। कोर्ट में दस में से आठ आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, असद जमा, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, एहसान कुरैशी, नौशाद कोर्ट में पेश हुए। पूर्व बसपा सांसद कादिर राना, चरथावल के पूर्व विधायक नूर सलीम राना कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं द्वारा हाजिरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि शहीद चौक खालापार में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। जिसमें शुक्रवार को आरोप तय होने थे। एक अधिवक्ता के निधन के कारण चार्ज निर्धारण पर बहस नहीं हो सकी। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने चार्ज पर बहस और आरोप निर्धारण के लिए एक अक्तूबर की तारीख लगाई है। सभी दस आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए है।
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