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दहेज के लिए हत्या: अदालत ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, सास-ससुर भी होंगे सलाखों के पीछे

Wed, 24 Nov 2021 08:42 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 24 Nov 2021 08:42 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में अदालत ने दहेज के लिए हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा ससुर को दस और सास को तीन साल की सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar News: Court has sentenced the accused husband to life imprisonment in the dowry murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के भगवानपुरी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की गई थी। इस मामले में अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सुनवाई हुई। मृतका के ससुर को दस और सास को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुमित पंवार ने प्रकरण की सुनवाई की।

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एडीजीसी फौजदारी वीरेंद्र नागर ने बताया कि 2016 में दहेज के लिए हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। मृतका के परिवार ने पति, सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुमित पंवार ने की। 
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वहीं बुधवार को तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने अभियुक्त पति राजू को उम्र कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड, अभियुक्त सोमपाल को दस साल की सजा और आठ हजार रुपये अर्थदंड, शशि को तीन साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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