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Muzaffarnagar: रिया हत्याकांड में आठ पर दोष सिद्ध, सजा पर कल होगी सुनाई, ये था पूरा मामला

Thu, 21 Mar 2024 07:19 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 21 Mar 2024 07:19 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में रिया हत्याकांड में आठ पर दोष सिद्ध हुआ है। अब सजा के सवाल पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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Eight people have convicted in Riya murder case in Muzaffarnagar
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुजफ्फरनगर के खतौली में झगड़े के दौरान मासूम रिया की हत्या के मामले की अलग-अलग धाराओं में आठ लोगों पर दोष सिद्ध हुआ है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल कुमार और परविंद्र कुमार ने बताया कि 20 अक्तूबर 2012 को खतौली के राजू ने घर पर हमले और भतीजी रिया की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।  
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पुलिस ने अलग-अलग चार्जशीट अभियुक्त जोगेंद्र, गोविंद, अजय, पवन, मोनू, महेश, मोहन व सोनू के खिलाफ दाखिल की। अभियोजन की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। सजा के प्रश्न पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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