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अदालत से मुल्जिम फरार, हड़कंप मचा
Updated Thu, 27 Jul 2017 12:30 AM IST
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मुजफ्फरनगर। फरार चल रहे एक मुल्जिम को जमानतियों द्वारा कोर्ट में पेश किया गया, वो वहां से कुछ देर बाद चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
एक मुल्जिम मुकदमे में जमानत पर बाहर था। कोर्ट मेें पेशी के बावजूद वह पेश नहीं हो रहा था। जिस पर कोर्ट ने उसके जमानतियों के वारंट जारी कर दिए गए। बुधवार को जमानती उसे गांव से पकड़कर यहां कोर्ट में लेकर आए और कोर्ट में पेश करते हुए अपनी जमानतें छुड़वा दी। इसके बाद मुल्जिम को कस्टडी में ले लिया गया, जबकि जमानती उसे छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद मुल्जिम चकमा देकर फरार हो गया। उसके फरार होने की जानकारी से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मी उसकी तलाश में दौड़े, मगर वह नहीं मिला। फरार होने वाला मुल्जिम हरिद्वार जनपद का बताया गया है। इस संबंध में अभी तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है।
बागोवाली हत्याकांड : पिता-पुत्र की हत्या में दोषी करार
मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी के बागोवाली में संघर्ष के दौरान साजिद की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी अमीर हसन व उनके बेटे शमीम को हत्या का दोषी ठहराया है। नई मंडी कोतवाली के गांव बागोवाली में 11 अप्रैल 2012 को मदरसे के जलसे में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगडे़ के दौरान साजिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमीर हसन व उसके बेटे शमीम को नामजद किया गया था।
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एक मुल्जिम मुकदमे में जमानत पर बाहर था। कोर्ट मेें पेशी के बावजूद वह पेश नहीं हो रहा था। जिस पर कोर्ट ने उसके जमानतियों के वारंट जारी कर दिए गए। बुधवार को जमानती उसे गांव से पकड़कर यहां कोर्ट में लेकर आए और कोर्ट में पेश करते हुए अपनी जमानतें छुड़वा दी। इसके बाद मुल्जिम को कस्टडी में ले लिया गया, जबकि जमानती उसे छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद मुल्जिम चकमा देकर फरार हो गया। उसके फरार होने की जानकारी से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मी उसकी तलाश में दौड़े, मगर वह नहीं मिला। फरार होने वाला मुल्जिम हरिद्वार जनपद का बताया गया है। इस संबंध में अभी तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है।
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बागोवाली हत्याकांड : पिता-पुत्र की हत्या में दोषी करार
मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी के बागोवाली में संघर्ष के दौरान साजिद की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी अमीर हसन व उनके बेटे शमीम को हत्या का दोषी ठहराया है। नई मंडी कोतवाली के गांव बागोवाली में 11 अप्रैल 2012 को मदरसे के जलसे में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगडे़ के दौरान साजिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमीर हसन व उसके बेटे शमीम को नामजद किया गया था।
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