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उमरपुर हत्याकांड में छह लोग दोषी करार
Updated Sun, 02 Jul 2017 12:59 AM IST
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मुजफ्फरनगर। 12 साल पहले हुए उमरपुर के अशोक हत्याकांड में अदालत ने छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। सजा के लिए सात जुलाई की तिथि नियत की गई है।
शामली के थानाभवन क्षेत्र के गांव उमरपुर में 12 साल पहले अशोक हत्याकांड हुआ था। वादी जलसिंह पुत्र समय सिंह ने 31 अक्तूबर 2005 को थानाभवन थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई अशोक कुमार भैंस को पानी पिलाने तालाब ले गया था, तभी बबलू पुत्र रामभूल, विनोद पुत्र बाबू, राजेंद्र पुत्र चमन, हरपाल पुत्र अजब सिंह, संजय पुत्र राजबीर सिंह, कृष्णपाल पुत्र तेज सिंह ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में घायल अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। जल सिंह, हुकम सिंह, हंसराज, रणवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत गैंगस्टर कोर्ट संख्या (5) में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक चौहान ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए नौ गवाह पेश किए। शनिवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त बबलू, विनोद, राजेंद्र, हरपाल, संजय, कृष्णपाल को धारा 147,148,149, 307, 302 के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेजा है।
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शामली के थानाभवन क्षेत्र के गांव उमरपुर में 12 साल पहले अशोक हत्याकांड हुआ था। वादी जलसिंह पुत्र समय सिंह ने 31 अक्तूबर 2005 को थानाभवन थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई अशोक कुमार भैंस को पानी पिलाने तालाब ले गया था, तभी बबलू पुत्र रामभूल, विनोद पुत्र बाबू, राजेंद्र पुत्र चमन, हरपाल पुत्र अजब सिंह, संजय पुत्र राजबीर सिंह, कृष्णपाल पुत्र तेज सिंह ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में घायल अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। जल सिंह, हुकम सिंह, हंसराज, रणवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत गैंगस्टर कोर्ट संख्या (5) में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक चौहान ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए नौ गवाह पेश किए। शनिवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त बबलू, विनोद, राजेंद्र, हरपाल, संजय, कृष्णपाल को धारा 147,148,149, 307, 302 के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेजा है।
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