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Crime News: गैंगरेप के दोषियों को 10-10 साल का कारावास, घर में अकेली पाकर वारदात को दिया था अंजाम

Mon, 13 May 2024 05:48 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 13 May 2024 05:48 PM IST
सार

घर में अकेली पाकर युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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Crime News: 10-10 years imprisonment to the culprits of gangrape in Muzaffarnagar
जेल - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर पीड़िता को तमंचे से डराकर दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेणू शर्मा ने बताया कि पीड़िता तीन जून, 2012 को घर में अकेली थी। रात के करीब ढाई बजे आरोपी शहजाद और मोहम्मद शफी घर में घुसे और तमंचे से डराकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
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पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में हुई। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। दोनों को 10-10 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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