फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Bail plea rejected.

Muzaffarnagar News: गांजे के साथ पकड़े गए गुलबहार की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 17 Sep 2026 11:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Bail plea rejected.
अदालत से
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने दो किलो 278 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी गुलबहार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आठ जुलाई को सिविल लाइन थाने के उपनिरीक्षक विक्रांत कुमार ने सूचना के बाद पुलिसकर्मियों के साथ न्याजुपुरा में न्यू गुडलक बरात घर के पास से गुलबहार और अजीम को पकड़ा था। आरोपियों के कब्जे से दो किलो 278 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ था।
विज्ञापन

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने यह गांजा शामली राजमार्ग पर एक ट्रक वाले से खरीदा था। वह इसे बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर दिया।महमूदनगर निवासी गुलबहार ने जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। अधिवक्ता ने कहा कि बरामदगी अविश्वसनीय और झूठी है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध को गंभीर बताया।

आरोपी पर अवैध शराब, चोरी, मारपीट, आयुध अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत भी मामले पंजीकृत हैं। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed