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76 लाख की चेन चुराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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76 लाख की चेन चुराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरनगर। भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार सराफ की दुकान से 76 लाख कीमत की सोने की चेन चोरी करने के आरोपी कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की।
पिछले माह छह नवंबर को भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार ज्वैलर्स के यहां से 46 सोने की चेन चोरी कर ली गई थी। जिनकी कीमत 76 लाख रुपये बताते हुए सराफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया और दुकान पर काम करने वाले बंजारा मोहल्ला निवासी कन्हैया वर्मा उर्फ मोंटी, केतन उर्फ कन्नू, तुषार शर्मा और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया था। माल की बरामदगी की गई थी। एडीजीसी फौजदारी परविंद्र कुमार ने बताया कि बचाव पक्ष ने आरोपी कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी दाखिल की। आरोपी का कहना था कि सैलरी को लेकर उसका दुकान मालिक से विवाद था, इस वजह से उसे फंसाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के कारण अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी ने यह भी कहा कि वह अन्य सह अभियुक्तों को नहीं जानता।
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मुजफ्फरनगर। भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार सराफ की दुकान से 76 लाख कीमत की सोने की चेन चोरी करने के आरोपी कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की।
पिछले माह छह नवंबर को भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार ज्वैलर्स के यहां से 46 सोने की चेन चोरी कर ली गई थी। जिनकी कीमत 76 लाख रुपये बताते हुए सराफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया और दुकान पर काम करने वाले बंजारा मोहल्ला निवासी कन्हैया वर्मा उर्फ मोंटी, केतन उर्फ कन्नू, तुषार शर्मा और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया था। माल की बरामदगी की गई थी। एडीजीसी फौजदारी परविंद्र कुमार ने बताया कि बचाव पक्ष ने आरोपी कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी दाखिल की। आरोपी का कहना था कि सैलरी को लेकर उसका दुकान मालिक से विवाद था, इस वजह से उसे फंसाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के कारण अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी ने यह भी कहा कि वह अन्य सह अभियुक्तों को नहीं जानता।
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