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गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को छह साल की सजा

Thu, 02 Dec 2021 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 12:00 AM IST
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Accused sentenced to six years in culpable homicide
गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को छह साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। सात साल पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को छह साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 संदीप गुप्ता ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि चूनसा गांव निवासी सन्नी मलिक ने 10 अगस्त, 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। सन्नी के पिता सोमपाल (45) खेत में गए थे। गांव के ही प्रमोद कुमार ने अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी कर उनमें करंट छोड़ रखा था। करंट की चपेट में आने से सोमपाल की मौत हो गई थी।
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सन्नी ने प्रकरण में प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 संदीप गुप्ता ने की। अभियुक्त प्रमोद कुमार को छह साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी जमानत पर चल रहा था। बुधवार को कोर्ट में पेश हुआ, जहां से पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। ब्यूरो
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