{"_id":"59ada7134f1c1b0f278b5231","slug":"41504552723-muzaffarnagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ईओ व पूर्व चेयरमैन को हाईकोर्ट ने किया तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ईओ व पूर्व चेयरमैन को हाईकोर्ट ने किया तलब
Updated Tue, 05 Sep 2017 12:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ईओ और पूर्व चेयरमैन को हाईकोर्ट ने किया तलब
खतौली (मुजफ्फरनगर)। हाईकोर्ट ने नगरपालिका कर्मचारी को बिना किसी कारण के सस्पेंड करने के मामले में ईओ और पूर्व पालिका चेयरमैन को तलब किया है।
नगरपालिका के सस्पेंड कर्मचारी मेहराजूद्दीन ने बताया कि 11 अगस्त 2014 को पूर्व चेयरमैन ने बिना किसी कारण के उसको सस्पेंड कर दिया था। इस संबंध में उसने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने ईओ व पूर्व चेयरमैन को सस्पेंड संबंधित कारणों के साथ दस्तावेज लेकर कोर्ट में पेश होने के आदेश पूर्व में जारी किए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं कराए गए थे। अब हाईकोर्ट ने दोनों को तलब किया है। कर्मचारी ने बताया कि अगर समयनुसार ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। उसका कहना है कि जब तक उसको नौकरी से बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वह कोर्ट में मुकदमा लड़ता रहेगा।
विज्ञापन
खतौली (मुजफ्फरनगर)। हाईकोर्ट ने नगरपालिका कर्मचारी को बिना किसी कारण के सस्पेंड करने के मामले में ईओ और पूर्व पालिका चेयरमैन को तलब किया है।
नगरपालिका के सस्पेंड कर्मचारी मेहराजूद्दीन ने बताया कि 11 अगस्त 2014 को पूर्व चेयरमैन ने बिना किसी कारण के उसको सस्पेंड कर दिया था। इस संबंध में उसने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने ईओ व पूर्व चेयरमैन को सस्पेंड संबंधित कारणों के साथ दस्तावेज लेकर कोर्ट में पेश होने के आदेश पूर्व में जारी किए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं कराए गए थे। अब हाईकोर्ट ने दोनों को तलब किया है। कर्मचारी ने बताया कि अगर समयनुसार ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। उसका कहना है कि जब तक उसको नौकरी से बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वह कोर्ट में मुकदमा लड़ता रहेगा।