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दुष्कर्मी को 25 साल की सश्रम कारावास

Fri, 25 Sep 2020 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2020 12:12 AM IST
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25 years of rigorous imprisonment to a rapist
दुष्कर्मी को 25 साल की सश्रम कारावास
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मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र के एक गांव में साढे़ तीन साल पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने अभियुक्त को दोषी करार देेते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साढ़े तीन साल पहले यह घटना हुई थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 11 फरवरी 2017 को उसकी छह साल की बेटी घर से मोहल्ले की एक दुकान पर सामान खरीदने जा रही थी। रास्ते में गांव के ही साजिद पुत्र शाहबुद्दीन ने उसकी बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में निकले। गांव की ईदगाह की ओर जाने पर एक खाली पड़े प्लाट में आरोपी मासूम बच्ची के साथ मिला। लोगों ने आरोपी साजिद को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) संजीव तिवारी की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी साजिद को दोषी करार देते हुए 25 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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