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वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने ईओ पर लगाये आरोप
Updated Wed, 11 Jul 2018 12:28 AM IST
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मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की जिलाध्यक्ष आरुषि सुधा के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ईओ विकास सेन पर आरोप लगाया कि स्वच्छकारों की समस्या को लेकर वह गंभीर नहीं है। समस्याओं को लेकर जब वह उनके पास पहुंची तो अपमान किया गया।
डीएम को दिए ज्ञापन में मोर्चा ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वह स्वच्छकारों की समस्याओं को लेकर ईओ विकास सेन के पास गई थी। स्वच्छकारों के सर्वेक्षण में हो रही धांधली को उनके सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईओ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। पालिका में सर्वेक्षण को लेकर हुई धांधलेबाजी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एससीएसटी आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में भी शिकायत की गई है।
ईओ के पक्ष में आया सभासद
मुजफ्फरनगर। लाखों के होर्डिंग घोटाले में फंसे ईओ के बचाव में पालिका के एक सभासद राजीव शर्मा आये हैं। राजीव शर्मा ने उनके पक्ष में सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि ईओ ने पंजीकृत एजेंसियों को अपने अधिकारों के अनुरुप ठेका दिया है। नगर पालिका एक्ट में ईओ को अधिकार दिया गया है। वित्तीय हानि के लिए चेयरमैन जिम्मेदार है। विज्ञापन एजेंसियों की स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार चेयरपर्सन को नहीं है। उनका कृत्य प्रशासनिक अनियमितता है। चेयरपर्सन को 14 मई की 2018 की बोर्ड बैठक में मामला रखना चाहिए था।
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डीएम को दिए ज्ञापन में मोर्चा ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वह स्वच्छकारों की समस्याओं को लेकर ईओ विकास सेन के पास गई थी। स्वच्छकारों के सर्वेक्षण में हो रही धांधली को उनके सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईओ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। पालिका में सर्वेक्षण को लेकर हुई धांधलेबाजी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एससीएसटी आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में भी शिकायत की गई है।
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ईओ के पक्ष में आया सभासद
मुजफ्फरनगर। लाखों के होर्डिंग घोटाले में फंसे ईओ के बचाव में पालिका के एक सभासद राजीव शर्मा आये हैं। राजीव शर्मा ने उनके पक्ष में सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि ईओ ने पंजीकृत एजेंसियों को अपने अधिकारों के अनुरुप ठेका दिया है। नगर पालिका एक्ट में ईओ को अधिकार दिया गया है। वित्तीय हानि के लिए चेयरमैन जिम्मेदार है। विज्ञापन एजेंसियों की स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार चेयरपर्सन को नहीं है। उनका कृत्य प्रशासनिक अनियमितता है। चेयरपर्सन को 14 मई की 2018 की बोर्ड बैठक में मामला रखना चाहिए था।
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