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ेस्टोरेंट का भोजन होगा सस्ता

Tue, 04 Jul 2017 12:07 AM IST
Updated Tue, 04 Jul 2017 12:07 AM IST
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ेस्टोरेंट का भोजन होगा सस्ता
रेस्टोरेंट में भोजन करना होगा सस्ता
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मुजफ्फरनगर। जीएसटी लागू होने के बाद अब रेस्टोरेंट में भोजन करना सस्ता हो जाएगा। नॉन एसी रेस्टोरेंट पर कुल 12 प्रतिशत टैक्स ही लग पाएगा। एसी रेस्टोरेंट में 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। फाइव स्टार होटल में अब 28 प्रतिशत टैक्स ही देना होगा।
वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर केएम मिश्रा ने बताया कि जीएसटी लागू हो जाने से अब रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो जाएगा। अब से पहले 29 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। अब केवल फाइव स्टार और उससे ऊपर के होटल में 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। नॉन एसी रेस्टोरेंट में अब केवल 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। एसी रेस्टोरेंट में 18 प्रतिशत टैक्स ही देना होगा। शराब बेचने वाले रेस्टारेंट में भी 18 प्रतिशत टैक्स ही लगेगा। यह चाहे एसी हो या नॉन एसी। इस तरह अब घर से बाहर खाना सस्ता हो जाएगा। आम आदमी को जीएसटी का लाभ जल्द ही दिखाई देने लगेगा।
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होटल का कमरा भी सस्ता होगा
मुजफ्फरनगर। जीएसटी के नए कानून के तहत अब एक हजार से कम के कमरे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक हजार से 2500 तक के किराए कमरे पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 2500 से 7500 तक प्रतिदिन के कमरे के किराए पर अब 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 7500 से ऊपर प्रतिदिन के किराये के कमरे पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जीएसटी का भार केवल अधिक पैसे वालों पर ही पड़ेगा।
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