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Muzaffarnagar News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को 15 साल का कठोर कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के गांव में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को अदालत ने 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि वारदात सात मार्च 2021 को हुई थी। पीड़िता रात के समय अपनी छत पर सोई हुई थी। इसी दौरान सौतेले भाई ने डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि पहले भी इस तरह की वारदात कर चुका है।
पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी हाशिम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। शनिवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को 15 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के गांव में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को अदालत ने 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि वारदात सात मार्च 2021 को हुई थी। पीड़िता रात के समय अपनी छत पर सोई हुई थी। इसी दौरान सौतेले भाई ने डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि पहले भी इस तरह की वारदात कर चुका है।
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पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी हाशिम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। शनिवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को 15 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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