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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 विकल्प
Fri, 19 Apr 2024 03:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 19 Apr 2024 03:51 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रशासन ने फोटो पहचान पत्र के लिए 12 विकल्प दिए हैं। अगर किसी के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह इन 12 दस्तावेजों को अपनाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। लेकिन ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वह अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघरों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड से मतदान कर सकते हैं।
इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटि आईडी (यूआईडी) कार्ड का प्रयोग कर भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।
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मुजफ्फरनगर। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रशासन ने फोटो पहचान पत्र के लिए 12 विकल्प दिए हैं। अगर किसी के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह इन 12 दस्तावेजों को अपनाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। लेकिन ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वह अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघरों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड से मतदान कर सकते हैं।
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इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटि आईडी (यूआईडी) कार्ड का प्रयोग कर भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।
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