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UP: भारतीय न्याय संहिता के तहत अमरोहा में प्रदेश की पहली FIR, लापरवाही से मौत मामले में केस दर्ज
Mon, 01 Jul 2024 01:11 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 01 Jul 2024 01:11 PM IST
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रहरा थाना अमरोहा(FILE)
- फोटो : संवाद
भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत सोमवार को प्रदेश का पहला मुकदमा अमरोहा के रहरा थाने में दर्ज हुआ है। जिसमें पिता-पुत्र की लापरवाही के कारण खेत पर काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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रहरा थानाक्षेत्र के ढकिया गांव में किसान जयपाल उर्फ मंगला का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे जयपाल उर्फ मंगला अपने खेत पर धान की पौध लगाने गए थे।
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उनके खेत के बराबर में ढकिया खादर के रहने वाले राजवीर उर्फ रज्जु का गन्ने का खेत है। आरोप है कि राजवीर उर्फ रज्जु व उसके बेटे भूप सिंह उर्फ भोलू ने अपने खेत के चारों तरफ बिजली के तार लगा रखे हैं। जिन पर करंट फैलता रहता है।
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खेत में काम करते समय अचानक जगपाल उर्फ मंगला को करंट लग गया और वह घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मृतक जगपाल उर्फ मंगला के बेटे संजय सिंह की तहरीर पर खेत मालिक राजवीर उर्फ रज्जु व भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ नए कानून की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
नए कानून में धारा 106 लापरवाही से मौत के लिए बनी है। जबकि, पहले भारतीय दंड संहिता में ये धारा 304ए थी। यह मुकदमा सोमवार की सुबह करीब 9:51 बजे दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ये प्रदेश की पहली एफआईआर है। दूसरी, एफआईआर बरेली जनपद के बारादरी कोतवाली में दर्ज हुई है।