फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Three years imprisonment for the person

Moradabad News: किशोरी को जान से मारने की धमकी देने वाले को तीन साल का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2024 01:45 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for the person
मुरादाबाद। किशोरी को जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


संभल जनपद के बनियाठेर क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के दादा ने 14 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसकी 13 वर्षीय पोती 12 अक्तूबर को गांव के अन्य बच्चों के साथ जंगल से लकड़ी लेने गई थी। जहां पहले से ही अकरौली गांव का रहने वाला ओमकार मौजूद था। आरोपी ओमकार ने पोती को लकड़ी तोड़ कर देने का लालच दिया और उसे गन्ने के खेत में ले गया। यहां आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पोती के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिन्हें देख कर ओमकार पोती को जान से मारने की धमकी दे कर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयानों के आधार पर ओमकार को घटना का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed