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Moradabad News: किशोरी को जान से मारने की धमकी देने वाले को तीन साल का कारावास
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मुरादाबाद। किशोरी को जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है।
संभल जनपद के बनियाठेर क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के दादा ने 14 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसकी 13 वर्षीय पोती 12 अक्तूबर को गांव के अन्य बच्चों के साथ जंगल से लकड़ी लेने गई थी। जहां पहले से ही अकरौली गांव का रहने वाला ओमकार मौजूद था। आरोपी ओमकार ने पोती को लकड़ी तोड़ कर देने का लालच दिया और उसे गन्ने के खेत में ले गया। यहां आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पोती के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिन्हें देख कर ओमकार पोती को जान से मारने की धमकी दे कर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयानों के आधार पर ओमकार को घटना का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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संभल जनपद के बनियाठेर क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के दादा ने 14 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसकी 13 वर्षीय पोती 12 अक्तूबर को गांव के अन्य बच्चों के साथ जंगल से लकड़ी लेने गई थी। जहां पहले से ही अकरौली गांव का रहने वाला ओमकार मौजूद था। आरोपी ओमकार ने पोती को लकड़ी तोड़ कर देने का लालच दिया और उसे गन्ने के खेत में ले गया। यहां आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पोती के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिन्हें देख कर ओमकार पोती को जान से मारने की धमकी दे कर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयानों के आधार पर ओमकार को घटना का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।