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सार्वजनिक-व्यक्तिगत संपत्तियों का नुकसान संबंधित से वसूलेंगे

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2019 11:27 PM IST
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protest against caa nrc
़मरोहा में शनिवार को पैदल मार्च करते डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉ विपिन ताडा। - फोटो : JPNAGAR
अमरोहा। जिले में धारा 144 लागू है। इसके तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। कोई भी संगठन धरना, जुलूस और सड़क जाम नहीं कर सकता है। भीड़ के उपद्रव करने पर प्रशासन का तेवर सख्त हो गया है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान पर संबंधित से जुर्माना वसूलेंगे।
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जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शनिवार को दूसरे दिन भी माहौल तनावपूर्ण रहा। जामा मस्जिद के समीप आगजनी की गई। इसके चलते प्रशासन अब नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयारी में जुट गया है। डीएम उमेश मिश्र ने बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली को प्रतिबंधित किया है। कहा है कि सार्वजनिक सेवाएं बाधित करने या कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन कराया जाना है। उन्होंने जिले के लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।
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