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हेड कांस्टेबल और होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Feb 2021 02:13 AM IST
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order to file a case on head constable and homegaurd
मुरादाबाद। अदालत ने यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल और होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कुंदरकी थानाक्षेत्र के इमरतपुर की निवासी मंजू ने अधिवक्ता अभिषेक भटनागर के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसमें मंजू ने बताया कि वह सीआरपीएफ में और उसके पति संजय सिंह बीएसएफ में तैनात हैं। महिला ने बताया कि वह छह जनवरी को दोपहर करीब डेढ़ बजे वह अपने पति के साथ एकता कालोनी में अपना निर्माणाधीन मकान देखने जा रही थी। सिविल लाइंस क्षेत्र में कपूर कंपनी तिराहे के पास यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल राजकुमार और होमगार्ड बाबूराम ने पति की बाइक रुकवाकर चाबी निकाल ली थी। विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने पति पत्नी के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी डीएसपी दर्वेश कुमार और निरीक्षक गजेंद्र त्यागी ने भी अभद्रता और मारपीट की। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अदालत ने थाने से आख्या तलब की। अदालत ने अभिलेखों के अवलोकन से केवल हेड कांस्टेबल राज कुमार और होमगार्ड बाबूराम द्वारा संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया जाना पाया है। इसके अलावा घटना दोपहर डेढ़ बजे की है। जबकि बाइक का चालान तीन बजकर 59 मिनट पर किया गया था। अदालत ने सिविल लाइंस थाना प्रभारी को आरोपी हेड कांस्टेबल और होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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