{"_id":"62bc9e6ceac67e1f1b1177ef","slug":"objection-of-discharege-application-of-azajm-kha-moradabad-news-mbd4330307156","type":"story","status":"publish","title_hn":"आजम के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर सरकारी वकील की आपत्ति दाखिल -456","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आजम के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर सरकारी वकील की आपत्ति दाखिल -456
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण से संबंधित तीन मामलों में बुधवार को कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की। अब इस मामले में बृहस्पतिवार 30 जून को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
बुधवार को इससे संबंधित तीन मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि आजम खां के तीन मामलों में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की गई है। अब 30 जून को सुनवाई होगी जिसमें दोनों पक्ष कोर्ट के समक्ष अपनी-अपनी बात रखेंगे। वहीं, दूसरी ओर शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खां के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
विज्ञापन
बुधवार को इससे संबंधित तीन मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि आजम खां के तीन मामलों में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की गई है। अब 30 जून को सुनवाई होगी जिसमें दोनों पक्ष कोर्ट के समक्ष अपनी-अपनी बात रखेंगे। वहीं, दूसरी ओर शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खां के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
विज्ञापन