फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: Nine people including two retired clerks convicted in murder of computer operator

Moradabad: कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या में सेवानिवृत्त दो बाबू समेत नौ दोषी करार, सुपारी देकर करवाया था कांड

Fri, 26 Jul 2024 10:32 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 26 Jul 2024 10:32 AM IST
सार

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने पुष्पेंद्र हत्याकांड में सुनवाई करते हुए महिला कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त बाबुओं समेत नौ को दोषी करार दिया है। यह मामला सितंबर 2015 को सिविल लाइंस में दर्ज कराया था। अदालत सभी को आज सजा सुना सकती है। 

विज्ञापन
Moradabad: Nine people including two retired clerks convicted in murder of computer operator
कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र - फोटो : संवाद

विस्तार

मुरादाबाद में नौ साल पुराने चर्चित कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र हत्याकांड में बृहस्पतिवार को अदालत ने महिला कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त दो बाबुओं चुन्नी लाल और मुकुट लाल समेत नौ आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत शुक्रवार को दोषियों को सजा सुना सकती है।

विज्ञापन


कटघर के गोविंद नगर निवासी अनंग पाल उर्फ आनंद पाल ने 21 सितंबर 2015 को सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा पुष्पेंद्र कोचिंग से घर लौटकर आ रहा था। फव्वारा चौक के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर पुष्पेंद्र की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


इस मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी शहजाद और शादाब को गिरफ्तार कर हत्याकांड खुलासा किया था। आरोपियों ने कबूला था कि महिला कल्याण विभाग में कार्यरत बाबुओं चुन्नी लाल और मुकुट लाल ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस हत्याकांड में दोनों बाबू के अलावा जमील उर्फ खलील, जौहर, सलमान, आसिफ, शहजाद, शादाब और फिरासत शामिल थे। बाबुओं ने विभाग में 20 करोड़ रुपये का गबन किया था। महीपाल नाम के व्यक्ति ने आरटीआई के जरिये इसकी सूचना मांगी थी।

बाबुओं को शक था कि पुष्पेंद्र ने गबन की जानकारी महीपाल को दी है। इसीलिए उसकी हत्या करवा दी थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या तीन सरोज कुमार यादव की अदालत में हुई।


अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संभल के चंदौसी निवासी मुकुट लाल और दीनदयाल नगर निवासी चुन्नी लाल समेत सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाई जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed