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गुलाम साबिर हत्याकांड में आरोपियों की जमानत अर्जी पर फिर टली सुनवाई
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मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के गुलाम साबिर हत्याकांड के आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपियों के वकील ने सुनवाई में असमर्थता जताते हुए अगली तारीख की मांग की। अब इस मामले में नौ जुलाई को सुनवाई होगी।
ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव गोपीवाला में पंचायत चुनाव के दौरान हुए गुलाम साबिर मर्डर केस के आरोपियों ने शनिवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। मामला चुनावी रंजिश का था।
गांव गोपीवाला में ग्राम प्रधान और उनके खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले गुलाम मोहम्मद के भाई गुलाम साबिर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद जाकिर हुसैन व उसके भाई नाजिर, शाकिर ओर उनके समर्थकों ने वोटिंग के समय ही गुलाम साबिर को डंडों व लाठियों से पीट कर घायल कर दिया था, घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। अदालत ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। कुर्की से बचने के लिए आरोपी मोहसिन व शोएब ने अदालत में आत्मसमर्पण शनिवार को कर दिया था।
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जमानत अर्जी अपर जिला जज द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में पेश की गई। जहां राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर एवं मोहन लाल विश्नोई में पक्ष रखा। एडीजीसी ने बताया कि आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सुनवाई के लिए समय की मांग, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनाई के लिए नौ जुलाई तय की है।
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ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव गोपीवाला में पंचायत चुनाव के दौरान हुए गुलाम साबिर मर्डर केस के आरोपियों ने शनिवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। मामला चुनावी रंजिश का था।
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गांव गोपीवाला में ग्राम प्रधान और उनके खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले गुलाम मोहम्मद के भाई गुलाम साबिर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद जाकिर हुसैन व उसके भाई नाजिर, शाकिर ओर उनके समर्थकों ने वोटिंग के समय ही गुलाम साबिर को डंडों व लाठियों से पीट कर घायल कर दिया था, घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। अदालत ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। कुर्की से बचने के लिए आरोपी मोहसिन व शोएब ने अदालत में आत्मसमर्पण शनिवार को कर दिया था।
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जमानत अर्जी अपर जिला जज द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में पेश की गई। जहां राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर एवं मोहन लाल विश्नोई में पक्ष रखा। एडीजीसी ने बताया कि आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सुनवाई के लिए समय की मांग, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनाई के लिए नौ जुलाई तय की है।