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Moradabad News: मतदाताओं के पहचान पत्र के लिए जरूरी कागजात लाना होगा
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मुरादाबाद। मतदाताओं को मतदान का प्रयोग करने के लिए एक पहचान का कागज विकल्प के रूप में लाना होगा। पहचान नहीं होने पर मतदान से पीठासीन अधिकारी रोक सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहचान सुनिश्चित करने और मतदान करने के लिए एक पहचान पत्र लाना होगा।
इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र मान्य होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस की तरफ से जारी जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड आदि में से एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोई दस्तावेज जो मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं। वे कागजात परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
प्रेक्षकों ने जारी किए मोबाइल नंबर : एडीएम वित्त एवं राजस्व युगराज सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए नियुक्त दोनों प्रेक्षक से लोग सर्किट हाउस स्थित भूतल हाल में मिल सकते हैं। प्रेक्षक मोनिका रानी का नंबर 9412594782 है। वह सुबह 11ः00 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिलेंगी। इसी प्रकार दूसरे प्रेक्षक सुरेंद्र प्रसाद सिंह का मोबाइल 9412592479 है। सुरेंद्र सिंह सुबह नौ बजे से 10 बजे तक मिलेंगे। चुनाव से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत होने पर आम लोग प्रेक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
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इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र मान्य होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस की तरफ से जारी जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड आदि में से एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोई दस्तावेज जो मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं। वे कागजात परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
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प्रेक्षकों ने जारी किए मोबाइल नंबर : एडीएम वित्त एवं राजस्व युगराज सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए नियुक्त दोनों प्रेक्षक से लोग सर्किट हाउस स्थित भूतल हाल में मिल सकते हैं। प्रेक्षक मोनिका रानी का नंबर 9412594782 है। वह सुबह 11ः00 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिलेंगी। इसी प्रकार दूसरे प्रेक्षक सुरेंद्र प्रसाद सिंह का मोबाइल 9412592479 है। सुरेंद्र सिंह सुबह नौ बजे से 10 बजे तक मिलेंगे। चुनाव से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत होने पर आम लोग प्रेक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
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