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मिलावट खोरो को दस साल की सजा

Wed, 23 May 2018 02:16 AM IST
Updated Wed, 23 May 2018 02:16 AM IST
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मिलावट खोरो को दस साल की सजा
मुरादाबाद। सात साल पुराने मामले में खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास के साथ साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना संभल क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व खाद्य निरीक्षक संभल ने फरवरी 2011 में छापे के दौरान यूनुस मार्केट स्थित अब्दुल कादिर की दुकान से नमकीन का सैंपल लिया था। जो कि मनोज ब्रांड कंपनी का था। सैंपल की जांच कराने के लिए लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा गया। जहां से रिपोर्ट में ऐसा तत्व आया जो मानव जीवन के लिए खतरनाक था। जिसके बाद खाद्य निरीक्षक राजीव कुमार ने थाना संभल में 24 मार्च 2011 को नमकीन विक्रेता अब्दुल कादिर व कंपनी मालिक मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसका मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेरह मित्र पाल सिंह की अदालत में सुना गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मुकदमे में सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा।
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