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पत्नी की हत्या में ग्रामीण को उम्रकैद
Updated Wed, 19 Sep 2018 02:08 AM IST
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मुरादाबाद।
दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने ग्रामीण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी जेल भेज दिया गया।
अमरोहा जिले के डिडौली थानाक्षेत्र के ककराली निवासी अनीस ने 10 जुलाई 2016 को पाकबड़ा थाने में समाथल निवासी खुर्शीद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। अनीस ने एफआईआर में कहा था कि उसने अपनी बहन मेहराज की शादी खुर्शीद के साथ की थी। हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था। लेकिन अनीस और उसके परिजन कम दहेज से नाखुश थे। वह लगातार दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कराने की धमकी दे रहे थे। अनीस ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपी खुर्शीद ने उसकी बहन मेहराज की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पाकबड़ा पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद मुलजिम खुर्शीद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम रामअचल यादव की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम खुर्शीद को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने ग्रामीण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी जेल भेज दिया गया।
अमरोहा जिले के डिडौली थानाक्षेत्र के ककराली निवासी अनीस ने 10 जुलाई 2016 को पाकबड़ा थाने में समाथल निवासी खुर्शीद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। अनीस ने एफआईआर में कहा था कि उसने अपनी बहन मेहराज की शादी खुर्शीद के साथ की थी। हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था। लेकिन अनीस और उसके परिजन कम दहेज से नाखुश थे। वह लगातार दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कराने की धमकी दे रहे थे। अनीस ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपी खुर्शीद ने उसकी बहन मेहराज की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पाकबड़ा पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद मुलजिम खुर्शीद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम रामअचल यादव की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम खुर्शीद को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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