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Moradabad: अदालत ने दस साल की बच्ची से छेड़खानी के दोषी को सुनाई चार साल की सजा, पांच हजार का लगाया जुर्माना
Sat, 01 Oct 2022 06:12 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Published by: आकाश दुबे
Updated Sat, 01 Oct 2022 06:12 PM IST
सार
सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि उसकी दस साल की बेटी शाम के समय घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक लड़का आया और उसकी बच्ची का मुंह बंद कर उसके साथ बदतमीजी करने लगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
नाबालिग से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि उसकी दस साल की बेटी शाम के समय घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक लड़का आया और उसकी बच्ची का मुंह बंद कर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उसी समय वह घर से बाहर आए तो, उन्होंने उस लड़के को मोहल्ले के ही अरुण और चरण सिंह के साथ मिलकर पकड़ लिय। जिसने अपना नाम नदीम निवासी गुलाब बाग के पीछे रेलवे-स्टेशन हरथला बताया।
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सिविल लाइंस थाने ले जाकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया था। उक्त मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डॉक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के आरोपी नदीम को नाबालिग से छेड़खानी का दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है
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