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अवैध वसूली के आरोपी यातायात निरीक्षक की जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 02:12 AM IST
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bail granted to traffic inspector accused of illegal recovery
मुरादाबाद। गैर इरादतन हत्या और अवैध वसूली के आरोपी टीआई धर्मेंद्र राठौर की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिये जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। इस मामले में शेष आरोपियों की जमानत होनी शेष है।
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मझोला थानाक्षेत्र में 27 जून को दिल्ली हाईवे पर टीआई धर्मेंद्र राठौर और उनकी टीम द्वारा चेकिंग के लिए पिकअप वाहन को रोका गया था। इसी दौरान डबल डेकर बस ने पिकअप में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में सिपाही समेत चार लोगों की लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग घायल हो गए थे। टीआई धर्मेंद्र राठौर, सिपाही अनिल और होमगार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। टीआई धर्मेंद्र ने जमानत के लिए जनपद न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थनापत्र पेश किया था। इसे सुनवाई के लिए अपर जनपद न्यायाधीश तृतीय की अदालत में प्रेषित कर दिया गया था। मुकदमे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता और सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी टीआई धर्मेंद्र राठौर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
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