फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Azam Khan and Abdullah apply for bail in Supreme Court

आजम खान और अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका

Mon, 22 Mar 2021 11:14 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 22 Mar 2021 11:14 PM IST
विज्ञापन
Azam Khan and Abdullah apply for bail in Supreme Court
फाइल फोटो - फोटो : Social Media
सपा सांसद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट और पैनकार्ड के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। इस मामले में दोनों की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं, जबकि दो पासपोर्ट के मुकदमे में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं।
विज्ञापन


अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम और आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
विज्ञापन


इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पैन कार्ड के मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को खारिज कर दी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में अब जमानत के लिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट होने के आरोप में भी मुकदमा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में भी उनकी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब्दुल्ला ने इस मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed