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Moradabad News: दोस्त की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
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मुरादाबाद। कुंदरकी थानाक्षेत्र में दोस्त की हत्या करने वाले युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन की सजा सुनाई है। है।
कुंदरकी क्षेत्र के गांव सिकरी मिलक के रहने वाले शबाबुल पुत्र शाहिद ने 3 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसका भाई भूरा रुद्रपुर में मजदूरी का काम करता था। 19 जनवरी की शाम वह वापस घर आ रहा था। उसके पास सत्तर हजार रुपये थे। गांव में ही वह अपने मित्र गालिब की हेयर कटिंग की दुकान शेविंग कराने के लिए रुका था। जिसके बाद वह घर नहीं आया जिसे काफी तलाश किया गया था। 2 फरवरी को शक के आधार पर सख्ती से गालिब से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि भूरा से मुझे उधार के रुपये लेने थे। जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। मैंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को थाना कुंदरकी में दर्ज कराने के बाद पुलिस के सहयोग से आरोपी की निशानदेही पर लाश और असलहा बरामद कर लिया गया। साथ ही आरोपी के पास से 41 हजार 500 रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी गालिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया।
इस मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डाक्टर अजय कुमार की अदालत में की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गालिब को हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कुंदरकी क्षेत्र के गांव सिकरी मिलक के रहने वाले शबाबुल पुत्र शाहिद ने 3 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसका भाई भूरा रुद्रपुर में मजदूरी का काम करता था। 19 जनवरी की शाम वह वापस घर आ रहा था। उसके पास सत्तर हजार रुपये थे। गांव में ही वह अपने मित्र गालिब की हेयर कटिंग की दुकान शेविंग कराने के लिए रुका था। जिसके बाद वह घर नहीं आया जिसे काफी तलाश किया गया था। 2 फरवरी को शक के आधार पर सख्ती से गालिब से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि भूरा से मुझे उधार के रुपये लेने थे। जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। मैंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को थाना कुंदरकी में दर्ज कराने के बाद पुलिस के सहयोग से आरोपी की निशानदेही पर लाश और असलहा बरामद कर लिया गया। साथ ही आरोपी के पास से 41 हजार 500 रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी गालिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया।
इस मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डाक्टर अजय कुमार की अदालत में की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गालिब को हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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