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यूपी: आईडी हैक कर आजम खां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर पोस्ट वायरल करने का आरोप, तहरीर दी

Mon, 21 Feb 2022 11:47 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 21 Feb 2022 11:47 PM IST
सार

सभासद आसिम रजा खान ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया। 
इसके बाद हैकर ने सपा सांसद आजम खां के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। 

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Accused of making a post viral using abusive words against Azam Khan by hacking ID
फाइल फोटो - फोटो : istock

विस्तार

फेसबुक आईडी हैक करके सपा सांसद आजम खां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाते हुए वार्ड सभासद ने पुलिस को तहरीर दी है। जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नगर के खाता कला निवासी और वार्ड 5 के सभासद आसिम रजा खान ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया। 
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इसके बाद हैकर ने सपा सांसद आजम खां के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है और उन्हें मानसिक ठेस भी पहुंची है। सभासद ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 
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कस्बा चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि सभासद के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं सीओ मिलक धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि तहरीर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के लिए शिकायतकर्ता का मोबाइल लेकर जांच की जाएगी।
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आजम खां के खिलाफ दर्ज मामले में 11 मार्च को होगी सुनवाई 
रामपुर के सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। जिसकी सुनवाई के लिए आगामी 11 मार्च की तारीख लगा दी गई है। 

छजलैट थाने में 2008 में रामपुर के सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई अन्य सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उस वक्त आजम खां एक समारोह में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने पुलिस ने चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी रुकवा ली थी। 

इसके बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में कई बार आजम खां को समन जारी किया गया, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। अदालत के आदेश की अवमानना में 2020 में एक और केस दर्ज किया गया था। 

मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। मुकदमे में गवाह के हाजिर न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। आजम खां के वकील शहनवाज सिब्तेन ने बताया कि 11 मार्च को अदालत ने गवाह को तलब किया है। 
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