{"_id":"5b4fa1904f1c1b3b748b59f4","slug":"41531945360-moradabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"खुले में लघुशंका करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खुले में लघुशंका करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना
Updated Thu, 19 Jul 2018 01:56 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुरादाबाद।
महानगर में खुले में लघुशंका करते पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये देना होगा। इसकेसाथ ही खुले में पालिथीन व कूड़ा फेंकने और शौच जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
शहर को साफ रखने के अभियान में नगर आयुक्त और मेयर ने महानगर के लोगों का सहयोग मांगा है। सफाई कार्य में सहयोग करने वालों का निगम में रिकार्ड रखा जाएगा। इसकेसाथ ही शहर को गंदा करने या स्वच्छता अभियान को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया है। नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि किसी को सार्वजनिक रूप से गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खुले में प्लास्टिक या गंदगी फैलाने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में शौच करने वालों पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में लघुशंका करने की पुष्टि होने पर पांच सौ रुपये लिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर अभियोग दर्ज कर मामले को कोर्ट भेज दिया जाएगा। इसकेकिसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
महानगर में खुले में लघुशंका करते पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये देना होगा। इसकेसाथ ही खुले में पालिथीन व कूड़ा फेंकने और शौच जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
शहर को साफ रखने के अभियान में नगर आयुक्त और मेयर ने महानगर के लोगों का सहयोग मांगा है। सफाई कार्य में सहयोग करने वालों का निगम में रिकार्ड रखा जाएगा। इसकेसाथ ही शहर को गंदा करने या स्वच्छता अभियान को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया है। नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि किसी को सार्वजनिक रूप से गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खुले में प्लास्टिक या गंदगी फैलाने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में शौच करने वालों पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में लघुशंका करने की पुष्टि होने पर पांच सौ रुपये लिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर अभियोग दर्ज कर मामले को कोर्ट भेज दिया जाएगा। इसकेकिसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन