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Mirzapur News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को सात साल की सजा

Thu, 01 Feb 2024 02:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Feb 2024 02:15 AM IST
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Seven years' imprisonment to the culprit in culpable homicide
मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने सात साल की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी को 12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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चुनार थाना क्षेत्र के जौगढ़ निवासी फूला देवी ने 11 सितंबर 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पति कल्लू ने गांव के राजेंद्र को चार माह पहले पांच हजार रुपये कर्ज दिया था। चार सितंबर 2014 को पैसा मांगने राजेंद्र के घर गए थे। वहां राजेंद्र ने पैसा न देने की धमकी देते हुए पति के सिर पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया। पांच सितंबर को पति को बीएचयू में भर्ती किया गया। जहां इलाज के दौरान 15 सितंबर को पति की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाचं शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने इस मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने गवाहाें का बयान और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने आरोपी राजेन्द्र कोल उर्फ बाबा निवासी ग्राम जौगढ़ थाना चुनार को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सजा और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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