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Mirzapur News: गैर इरादतन हत्या में चार को सात साल की कैद

Sat, 17 Feb 2024 01:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Feb 2024 01:56 AM IST
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Seven years imprisonment to four for culpable homicide
गैर इरादतन हत्या में चार को सात साल की कैद
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मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के देवलासी गांव में 14 वर्ष पहले हुए गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 13-13 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अदलहाट थाना क्षेत्र के देवलासी गांव निवासी राजाराम ने 19 अगस्त 2010 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसे गांव के सीताराम से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। जिसके चलते सीताराम अपने पुत्रोें के साथ घर पर लाठी-डंडा लेकर आये और उनके पिता, भाई व परिवार के सदस्यों की पिटाई करने लगे। पिटाई में भाई परशुराम गंभीर रुप से घायल हो गये। जिसकी इलाज के लिए बीएचयू ले जाते समय मौत हो गई। तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने गवाहों का बयान और साक्ष्य न्यायालय में प्रेषित किया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने चार आरोपी सीताराम, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, श्रीराम निवासी देवलासी थाना अदलहाट को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 13-13 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा।
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