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Mirzapur News: बस हादसे में बायां हाथ गंवाने वाले को मिलेगा 12.86 लाख रुपये का मुआवजा

Tue, 13 Oct 2026 01:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:46 AM IST
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Person who lost left arm in bus accident to receive
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को दो महीने में भुगतान का दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र के गुरखुली गांव के पास वर्ष 2021 में बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए शिवम सिंह को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 12.86 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में बायां हाथ काटना पड़ा था, जबकि बायां पैर भी टूट गया था। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सत्य प्रकाश ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को प्रतिकर की धनराशि और निर्धारित ब्याज का भुगतान दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है।
23 जून 2021 को शिवम सिंह बस से मिर्जापुर से कैलहट स्थित अपने घर जा रहा था। दोपहर में करीब ढाई बजे पड़री थाना क्षेत्र के गुरखुली गांव के पास ओवरटेक करने के दौरान चालक ने बस को डिवाइडर से टकरा दिया। इससे बस पलट गई और शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए बीएचयू में भर्ती कराया गया, जहां वह 14 दिन तक भर्ती रहा। उपचार के दौरान उसका बायां हाथ काटना पड़ा और बाएं पैर में रॉड डाली गई। चिकित्सा प्रमाणपत्र के अनुसार, उसे 60 प्रतिशत दिव्यांग घोषित किया गया।
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याचिका में बताया गया कि हादसे से पहले शिवम ट्यूशन पढ़ाकर प्रतिमाह करीब 10 हजार रुपये कमाता था। दुर्घटना के बाद वह काम करने में असमर्थ हो गया। इलाज और शारीरिक अक्षमता के कारण उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सत्य प्रकाश ने सात अक्तूबर को शिवम सिंह बनाम दिलीप कुमार जायसवाल आदि मामले में आदेश दिया। आदेश के अनुसार, युवक को 9,53,859 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा 3,32,640 रुपये की ब्याज रहित धनराशि निर्धारित की गई है। प्रतिकर की धनराशि पर याचिका दाखिल करने की तिथि 16 सितंबर 2021 से वास्तविक भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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अधिकरण ने प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया।
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