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Mirzapur News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन करावास की सजा

Sat, 22 Apr 2023 12:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Apr 2023 12:49 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment for killing his wife
मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के लउरिया गांव में आठ वर्ष पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटककर मौत होने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया गया। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोसाईपुर निवासी परानू यादव ने वर्ष 2013 में अपनी पुत्री संजू की शादी देहात कोतवाली क्षेत्र के लउरिया गांव निवासी विरेंद्र कुमार यादव के साथ की थी। 19 दिसंबर 2015 को संजू की संदिग्ध परिस्थितियों फंदे पर लटककर मौत हो गई। मृतका संजू के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज न देने पर गला दबाकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। देहात कोतवाल के पैरोकार अजय कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने आठ गवाह परीक्षित कराया। गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी पाते हुए आरोपी पति को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सास सिताबी देवी और ससुर विजय लाल यादव को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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